बुरहानपुर जिला के नेपानगर परियोजना की 16 आंगनवाड़ियों में महिलाओं को कानून की जानकारी देकर घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक किया गया। अनुपमा मुजाल्दे ने बताया कि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और लैंगिक घरेलू हिंसा होने पर शिकायत करनी चाहिए।
बुरहानपुर जिला के नेपानगर परियोजना के ग्रामो में आने वाली 16 आंगनवाड़ियों में चार दिवस तक विधिक जागरूकता शिविर लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।
मुख्य बिंदु
जागरूकता अभियान: नेपा परियोजना के तहत 16 आंगनवाड़ियों में महिलाओं को कानून से संबंधित जानकारी दी गई।
घरेलू हिंसा के प्रकार: अनुपमा मुजाल्दे ने बताया कि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और लैंगिक घरेलू हिंसा के मामलों में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करना और उन्हें घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करना
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर की अध्यक्षा /प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव जी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव /न्यायाधीश श्री प्रेमदीप सांकला जी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी
सुश्री अनुपमा मुजाल्दे द्वारा आंगनवाड़ियों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जिसमे शारीरिक,
मानसिक, आर्थिक और लैंगिक चार प्रकार की घरेलू हिंसा के साथ ही महिलाओं के लिए भरण पोषण व वरिष्ट नागरिको के लिए भरण पोषण अधिनियम, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह और गुड टच बेड टच सहित नालसा की योजनाओं की जानकारी दी गई है।
इस दौरान पीएलवी एल एल लौवंशी, महेशचंद्र शिवहरे, शहज़ाद अली, सुनील कुलकर्णी, न्यायालय स्टाफ मुरारी रघुवंशी, सुधीर खेरदे, लोकेश स्वामी, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता, सहायिका सहित महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रहे।
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