जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से प्रारंभ हो गया है। मकान सूचीकरण, मकानों की गणना के अद्यतन कार्य हेतु आयोजित यह दो दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में भोपाल से आए प्रशिक्षक श्री अभिमन्यु अरोडा एवं श्री विनय श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण में जनगणना कार्यों की बारीकियों से अगवत कराया। विदित है कि, जिले में दो चरणों में जनगणना का कार्य होगा। पहला चरण 1 मई से 30 मई, 2026 के मध्य आयोजित रहेगा जिसमें मकान का सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जायेगा, वहीं द्वितीय चरण का कार्य फरवरी 2027 में संपन्न होना है। ✅ जनगणना-2027 ✅ दो दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से प्रारंभ ✅ प्रथम चरण में होगा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना इस बार जनगणना का कार्य डिजिटल रूप से मोबाइल एप के माध्यम से आंकडों का संकलन कर किया जायेगा, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस बार नागरिकों को अपना जनगणना डेटा स्वयं ऑनलाईन भरने की सुविधा के लिये ‘‘स्व गणना वेब पोर्टल’’ विकसित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना ...
बुरहानपुर जिले के थाना शाहपुर पुलिस ने वर्ष 1999 के हत्या प्रकरण में 24 साल से फरार चल रहे आरोपी मगन उर्फ मिथुन बारेला को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।शाहपुर पुलिस की सटीक पतारसी से मिली सफलता नाम बदलकर छिपा बैठा था आरोपी, हाथ पर गुदे नाम से हुआ खुलासा आजीवन कारावास से दंडित आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा।
शाहपुर पुलिस की सटीक पतारसी से मिली सफलता नाम बदलकर छिपा बैठा था आरोपी, हाथ पर गुदे नाम से हुआ खुलासा आजीवन कारावास से दंडित आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। बुरहानपुर जिले के थाना शाहपुर पुलिस ने वर्ष 1999 के हत्या प्रकरण में 24 साल से फरार चल रहे आरोपी मगन उर्फ मिथुन बारेला को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी हाईकोर्ट जबलपुर से जारी वारंट के बाद लगातार फरार था और नाम-पता बदलकर रह रहा था। पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर उसे खंडवा जिले के ग्राम मलगांव से गिरफ्तार किया। बुरहानपुर। थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम फोपनार खुर्द नदी के पास दिनांक 01 जनवरी 1999 को हुई हत्या की घटना में फरियादी कन् पिता सुंदरीया बारेला निवासी ग्राम तिन्छा जिला खरगोन की रिपोर्ट पर रेलसिंह उर्फ विशाल और मगन उर्फ मिथुन के विरुद्ध धारा 302, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश हुआ, जहां अपर सत्र न्यायालय बुरहानपुर ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। वर्ष 2002 में हाईकोर्ट जबलपुर से दोनों आरोपी जमानत प...