विद्यार्थी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और आर्थिक रूप से सक्षम बने - न्यायाधीश प्रेमदीप सांकला.....

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर की अध्यक्षा /प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव जी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव /न्यायाधीश श्री प्रेमदीप सांकला जी के मार्गदर्शन में नेपानगर के सिटीजन हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में नशा उन्मूलन योजना 2025 नालसा तस्करी एवं वाणिज्य यौन शोषणों को विधिक सहायता हेतु जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/ न्यायाधीश श्री प्रेमदीप सांकला जी ने छात्र छात्राओं को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया साथ ही।
बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से बालिका की उम्र 18 और बालक की उम्र 21 होने पर विवाह करने की सलाह दी लेकिन उससे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कही, वही यौन शोषण जैसे अपराधों के लिए जागरूक बनने का अनुरोध करते हुए नशा ना करने व उसके दुष्परिणाम के बारे में बताया गया। इस दौरान प्राचार्य अरुण महाजन, वंदना जवादे, पीएलवी एल एल लौवंशी, महेशचंद्र शिवहरे, शहज़ाद अली, शिक्षक सुदर्शन सेठी, विजय जैसवाल, शाला स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित थे।
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