श्रम पदाधिकारी व् दारा उपस्थित सभी मोटर परिवहन मालिकों को माननीय सर्वोच् चन् यायालय के व् दारा पारित आदेश की विस् तृत जानकारी देते हुए मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के परिपालन हेतु परामर्श दिया गया । माननीय सर्वोच् च न् यायालय के आदेश के आलोक में वाहन दुर्घटनाओं के सामान् य कारण, वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय, पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण, मोटर परिवहन के कर्मकारों के कल् याणएवं स् वास् थ् यएवं परिवहन कर्मकारों के कार्य के घंटे आदि के संबंध में वैधानिक स्थिति से अवगत कराते हुए अधिनियम के प्रावधान अनुसारव् यवस् थास् थापित करने हेतु निर्देशितकियागया।

इस संबंध में श्रम पदाधिकारी व् दारा यह भी बताया कि विशेष परिस्थितियों में लंबी दूरी मार्ग परयात् यौहार के अवसर पर कर्मकारों से 10 घंटे तथा सप् ताह में 54 घंटे तक अनुमतिप्राप् त कर कार्य कराया जा सकता हैं। यह भी बताया कि अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत सभी मोटर परिवहन श्रमिकों को 7 दिन की अवधि में एक दिन का विश्रामदिया जाना प्रावधानित हैं। अधिनियमकी धारा 21 के अंतर्गत 14 वर्ष से कमउम्र के किसी भी बालकको मोटर परिवहन उपक्रममें किसी भी हैसियत पर कार्य पर नहीं रखा जाये। श्रम पदाधिकारी श्री कन् हैयालाल मोरे व् दारा समस् त मोटर परिवहन मालिकों से अपने-अपने उपक्रम का पंजीयन शासन व् दारा स् थापित ऑनलाईन कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक एवं परिचर्चा में श्री कन् हैयालालमोरे, श्रमपदाधिकारी, श्री देवेन् द्र कवासे, श्रमनिरीक्षक, श्री मंगत गाठिया, श्री दीपक पालवी, बुरहानपुर बस ऑनर एसोसिएशन बुरहानपुर के अध् यक्ष श्री योगेश चौकसे, उपाध् यक्ष श्री सुभाष जैन, कोषाध् यक्ष श्री नर्मदालाल गुप् ता, संरक्षक श्री वीरेन् द्र तिवारी, श्री राजेश शिवहरे, एसोसिएशन सदस् यसर्वश्री श्री सिद्धांत व् यास, श्री गोविंद बारी, श्री राहुल महाजन, श्री सुधाकर महाजन, श्री गौरवशिवहरे, श्री प्रियांशचौधरी एवं श्री विनोदपाटिल एसोसिएशन सदस् यतथा आदर्श कॉलोनी वार्ड पार्षद, सारथी चालक परिचालक यूनियन बुरहानपुर मध् यप्रदेश श्री मिलिन् द जगन् नाथ चौधरी, प्रदेश कार्यकारी अध् यक्ष श्री मिलिन् दचौधरी, जिला अध् यक्ष श्री सोहनलालनिगम, उपाध् यक्ष श्री दाउद शेख उपस्थित रहे।
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