राजधानी भोपाल में आगामी त्यौहारों को देखते हुए, नगर निगम द्वारा 10 दिनों के लिए मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 15 अगस्त से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक अलग-अलग दिनों में लागू रहेगा। इन दिनों में स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य त्यौहारों शामिल हैं। इस करन मांस और मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
यदि कोई विक्रेता इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है।
इसके अलावा सालभर में विभिन्न त्योहारों और महत्वपूर्ण तिथियों पर भी इस तरह की रोक लगाई गई है। नगर निगम ने जारी आदेश में साफ किया है कि प्रतिबंधित दिनों में मांस या मछली बेचते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस दिन रहेगा बैन
15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
16 अगस्त – कृष्ण जन्माष्टमी
27 अगस्त – गणेश चतुर्थी
28 अगस्त – पर्युषण पर्व
3 सितंबर – ढोल ग्यारस
6 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
9 सितंबर – पर्युषण पर्व: संवत्सरी/उत्तम क्षमा दिवस
2 अक्टूबर – गांधी जयंती
7 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती
21 अक्टूबर – भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस
आपको बता दें की यह फैसला नगर निगम ने धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए लिया है। निगम ने दुकानदारों से अपील की है कि वे तय तिथियों पर दुकानें बंद रखकर प्रशासन का सहयोग करें। नगर निगम द्वारा एक निगरानी टीमों का भी गठन किया गया है जो प्रतिबंध के दौरान नियमित निरीक्षण करेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई तय है।
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