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योगी सरकार का बड़ा फैसला! उत्तर प्रदेश में बंद होंगे ये शराब के ठेके

होली के बाद यानी एक अप्रैल से जिले की 132 बीयर की दुकानों पर ताला लग जाएगा। नई शराब नीति के तहत अब एक ही दुकान में बीयर और विदेशी शराब की बिक्री होगी। यानी दोनों को समायोजित कर दिया गया है, जिसका लाइसेंस एक ही व्यक्ति लेगा। नई नीति के तहत एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में सिर्फ दो दुकानों का ही लाइसेंस ले सकेगा।

यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की खुदरा दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से होगा। ई-लॉटरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें आवंटित की जा सकेंगी।

कितनी नई दुकानें खुलेंगी

ऐसी कंपोजिट दुकानें जिनका क्षेत्रफल कम से कम 400 वर्ग फीट है और जो अन्य विभागों की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में हैं, उन्हें भी मॉडल शॉप में तब्दील करने का विकल्प होगा। मॉडल शॉप में तब्दील ऐसी कंपोजिट दुकानें परिसर में ग्राहकों को शराब परोस सकेंगी।

अप्रैल से एक ही परिसर में विदेशी शराब और बीयर की बिक्री होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में करीब 179 कंपोजिट विदेशी शराब और बीयर की दुकानें खुलेंगी। गाजियाबाद में कितनी शराब की दुकानें हैं जिले में अभी तक 268 विदेशी शराब और बीयर की दुकानें हैं। इनमें 132 बीयर और 136 विदेशी शराब की दुकानें शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक अप्रैल से दोनों को समायोजित कर एक ही दुकान पर बेचा जाएगा। ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की 132 बीयर की दुकानों पर ताला लग जाएगा। शराब के लाइसेंस की लॉटरी के लिए कब होंगे आवेदन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें एक व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जिले में सिर्फ दो दुकानों का ही लाइसेंस ले सकेगा। अभी तक एक व्यक्ति एक जिले में दो से अधिक लाइसेंस लेकर दुकान चला रहा था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 या 4 मार्च को लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा।

फिलहाल जिले में भारतीय और विदेशी शराब, 
बीयर और भांग के कुल लाइसेंस

आप देख रहे हैं 
                            प्रदेश पत्रिका 

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