बिजली चोरी करने वालों का बिल होगा माफ, जानें क्या है मामला
संबल योजनांतर्गत बिजली चोरी प्रकरणों में उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
बैतूल. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी के मामले में आरोपी बनाए गए किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी बड़ी खबर यह है कि अब उन्हें कंपनी द्वारा चोरी के प्रकरण में अधिरोपित किया गया भारी-भरकम जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। शासन की संबल योजनांतर्गत बिजली चोरी के प्रकरणों में भी राहत प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत जिले में दर्ज आठ सौ से अधिक प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन प्रकरणों में सरचार्ज, एनर्जी चार्ज सहित जुर्माने आदि की पूरी राशि माफ की जाएगी।
जिले में आठ सौ से अधिक प्रकरण दर्ज
श्रमिकों, कर्मकारों एवं किसानों के विरुद्ध विशेष न्यायालयों में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के लगभग 800 से अधिक प्रकरण दर्ज है।उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालतें लगाई जाएगी। बताया गया कि इन प्रकरणों पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सात से आठ करोड़ रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। जुर्माना वसूलने के लिए कंपनी द्वारा नोटिस भी जारी किए गए थे। विद्युत कंपनी के प्रमुख सचिव केशरी ने निर्देश दिए हैं कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हितग्राहियों को पत्र भेजकर अदालत के आयोजन की सूचना दी जाए, ताकि वे विशेष लोक अदालत में उपस्थित हो सकें। हितग्राहियों की उपस्थिति में ही प्रकरण वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
लोक अदालत में सुझेंगे प्रकरण
राज्य शासन ने संबल योजना और म.प्र. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों एवं किसानों के विरुद्ध जून 2018 तक दर्ज घरेलू बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरण वापस लेने के लिए हितग्राहियों की उपस्थिति में आगामी 25 अगस्त को विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएगी। सभी प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। विशेष लोक अदालतों में पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों के साथ-साथ कृषकों के मुकदमे भी वापस लेने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रमुख सचिव, ऊर्जा आई.सी.पी. केशरी ने विशेष लोक-अदालतें आयोजित करने के बारे में विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
ब्याज की पूर्ण राशि होगी माफ, 50 प्रतिशत की छूट कहना
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई भारसाधक लोक अभियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए ब्याज की पूर्ण राशि माफ करते हुए सिविल दायित्वों की बकाया राशि पर 50 प्रतिशत की छूट भी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दी जाए। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 के अनुरूप सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। सभी मुकदमों में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विभाग को 50 प्रतिशत सिविल दायित्व की राशि के दावे पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध करवाने होंगे।
इनका कहना
प्रमुख सचिव केशरी ने निर्देश जारी किए है कि संबल योजनांतर्गत धारा 135 और 138 के तहत बनाए गए प्रकरणों का निराकरण किया जाए। जिले में धारा 135 के आठ सौ से अधिक प्रकरणों को निराकरण के लिए शामिल किया गया है। 25 अगस्त को लोक अदालत के माध्यम इन प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाएगा।
जीके भरदया, अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी बैतूल।
मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत “मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम” से अब प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और बी.पी.एल. नागरिकों को लाभ मिलेगा। सभी पंजीकृत श्रमिकों और बी.पी.एल. धारकों के घरेलू संयोजन पर माह जून 2018 तक की कुल (5179 करोड़ रूपये की राशि) के बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही बिल माफी का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को पंजीयन क्रमांक और समग्र आई.डी. क्रमांक / बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक आवेदन पत्र में भरना होगा। पंजीकृत श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जमा करने की जरूरत नहीं है। पात्र हितग्राही अपना आवेदन विधुतवितरणकेन्द्र के निकटतम कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
इस योजना में वे समस्त उपभोक्ता भी शामिल हो सकेंगे, जिन पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 और 138 के तहत प्रकरण दर्ज हैं। यदि पात्र हितग्राही का नाम समग्र आई.डी.में विद्युत उपभोक्ता के परिवार के सदस्य के रूप में अंकित है, तभी उसे “मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम” का लाभ दिया जाएगा।
ऊर्जा विभाग, “मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम” के तहत प्रदेश के नागरिकों को लाभ प्रदान करता है।
इस योजना को और बेहतर बनाने हेतु लाभान्वित नागरिक अपने सुझाव mp.mygov.in पर साझा करें।
बिजली चोरी करने वाले 500 लोगों के भी बिल होंगे माफ
भास्कर संवाददाता | श्योपुर
राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही बिजली बिल माफी योजना का लाभ जिले के 75 हजार उपभोक्तओं को मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि इस योजना में जिले के ऐसे बिजली चोर उपभोक्ता भी शामिल किए गए हैं जिन्होंने अब तक सिर्फ बिजली चोरी से ही जलाई है और विभाग ने उन्हें बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों में पकड़कर उन पर केस भी दर्ज कर लिया। लेकिन अब न सिर्फ इनके बिजली के बिल माफ हो रहे हैं बल्कि सरकार इनके ऊपर दर्ज किए गए बिजली चोरी के प्रकरण भी वापस ले रही है।
5 से 7 लाख रुपए डूबे
कंपनी का कहना है कि वैसे तो जिले में 99 हजार बिजली कनेक्शन के उपभोक्ता हैं। जिसमें से कंपनी के द्वारा बिल माफी योजना में 75 हजार उपभोक्ताओं के बिल माफ किए जा रहे हैं लेकिन इन सबके बीच 30 जून 2018 से पहले के लगभग 700 हितग्राही ऐसे भी हैं जिनसे कंपनी को 5 से 7 लाख रुपए बिजली चोरी का कंपनी को वसूलना है। इन सबसे वसूली के लिए कंपनी के द्वारा बाकायदा कोर्ट में भी परिवाद दायर किया था। लेकिन अब इस पैसे को भी माफ करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं बिजली कंपनी के द्वारा बिल माफी योजना में नामों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम चल रहा है। ऐसे में अगस्त के बिलों में हितग्राही को कम हुआ बिजली का बिल प्राप्त होगा।
Comments
Post a Comment