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बुरहानपुर के महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण 07 साल कि बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास शेष जीवन काल के लिये कारावास एवं 14000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 




 ।। प्रदेश पत्रिका से दीपक सोनवणे ।।   दिनांक 10.07.2025

बुरहानपुर के एक महत्वपूर्ण और बहुचर्चित मामले के बारे में बताया गया है, जहाँ एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास (शेष जीवन काल के लिए कारावास) और ₹14,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

यह न्यायपालिका द्वारा ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है। इस प्रकार के कठोर दंड समाज में एक मजबूत संदेश देते हैं कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला बुरहानपुर द्वारा आरोपी गौरव उर्फ खुशाल को धारा 5/6 पास्को एक्ट आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 एवं 201 भादवि मे 05-05 वर्ष कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। थाना शिकारपुरा अंतर्गत घटना दिनांक 18/05/2024 मर्तिका की मां थाने आ कर रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरी लड़की आंगनबाड़ी गई थी। जो दोपहर में ढाई बजे घर के बाहर खेलने जाने का बोल कर गई थी जो वापस नहीं आई हम ने अडोस पड़ोस में रिश्तेदारों में पता किया इसका कोई पता नहीं चल कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर अपने साथ ले गया होगा जिस पर से थाना शिकारपुरा मैं अपराध क्रमांक 262/2024 अंतर्गत धारा 363 भारतीय दंड सहिता के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई अनुसन्धान के दौरान दिनांक 20/05/2024 उनके घर के पीछे खंडर मकान की झाड़ियां में मर्तिका की लाश मिली जिसे मार्तिका के परिवार वालों ने पहचान की उसके पश्चात मर्तिका का मर्ग इंटीमेशन लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अनुसंधान के दौरान अभियुक्त गौरव को पुलिस अभीरक्षा में लेकर कड़ी पूछताछ की जिसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त गौरव ने 

मर्तिका को अपने साथ उसके घर मैं ले जाकर मर्तिका के साथ दुष्कर्म कर और मर्तिका का रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर लाश को उसके घर के पीछे खंडहर मकान में फेंक दिया था और उसके ऊपर छुपाने के लिए हरी नेट फेंक दी थी. अनुसन्धान के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 302,376 AB, 201 भारतीय दंड सहिता एवं 5एम/6 पोक्सो एक्ट बढ़ाई गई और अनुसन्धान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मैं पेश किया गया।   

थाना शिकारपुरा पुलिस टीम द्वारा अपराध की विवेचना के क्रम मे विवेचक द्वारा बड़ी ही मेहनत एवं लगन से साक्ष्य विश्लेषण श्रंखला बद्ध तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़कर विवेचना कर उत्तम व्यवसायिक दक्षता पूर्ण विवेचना  

थाना प्रभारी शिकारपुरा कमल पवार द्वारा की गई थी।थाना शिकारपुरा पुलिस की तत्परता एवं सजगता के साथ जांच करते हुए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए, जिससे अभियोजन टीम द्वारा पक्ष को न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखने में मदद मिली। एवं प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धाावे द्वारा की गई।


गौरव उद कलनारायण उम्र 21 वर्ष निवासी चामुंडा माता मंदिर के पीछे प्रतापपुरा थाना शिकारपुरा को प्रकरण में मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 5/6 पास्को एक्ट आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 एवं 201 भादवि मे 05-05 वर्ष कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


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