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बुरहानपुर जिले में किस आरोपी को दोहरा आजीवन कारा वास की सजा सुनाई गई। आखिरकार मामला क्या था ।

प्रदेश पत्रिका:-  बुरहानपुर के महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण 07 साल कि बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास शेष जीवन काल के लिये कारावास एवं 14000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया । प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित महत्वणपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला बुरहानपुर द्वारा

आरोपी गौरव उर्फ खुशाल को धारा 5/6 पास्को एक्ट आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 एवं 201 भादवि मे 05-05 वर्ष कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक/ अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धाावे ने बताया कि, कि मर्तिका का की मां थाने आ कर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 18/0 5/ 2024 को मेरी लड़की मर्तिका आंगनबाड़ी गई थी आंगनबाड़ी से घर आ गई थी जो दोपहर में ढाई बजे घर के बाहर खेलने जाने का बोल कर गई थी जो वापस नहीं आई हमने अडोस पड़ोस में रिश्तेदारों में पता किया इसका कोई पता नहीं चल कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर अपने साथ ले गया होगा ।

जिस पर से थाना शिकारपुरा मैं अपराध क्रमांक 262/2024 अंतर्गत धारा 363 भारतीय दंड सहिता के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई अनुसन्धान के दौरान दिनांक 20/05/2024 उनके घर के पीछे खंडर मकान की झाड़ियां में मर्तिका की लाश मिली जिसे मार्तिका के परिवार वालों ने पहचान की उसके पश्चात मर्तिका का मर्ग इंटीमेशन लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अनुसंधान के दौरान पाया गया कि अभियुक्त गौरव मर्तिका को अपने साथ उसके घर मैं लेजाकर मर्तिका के साथ दुष्कर्म कर और मर्तिका का रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर लाश को उसके घर के पीछे खंडहर मकान में फेंक दिया था और उसके ऊपर छुपाने के लिए हरी नेट फेंक दी थी.
 
अनुसन्धान के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 302, 376AB, 201 भारतीय दंड सहिता एवं 5एम/6 पोक्सो एक्ट बढ़ाई गई और अनुसन्धान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मैं पेश किया गया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी गौरव उर्फ खुशाल को धारा 5/6 पास्को एक्ट आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिये एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 एवं 201 भादवि मे 05-05 वर्ष कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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