म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि,
श्रम पदाधिकारी कन्हैयालाल मोरे व्दारा यह बताया गया कि अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियोजित कर्मकारों की संख्या 500 से अधिक किन्तु 1000 से कम होने की स्थिति में नियोक्ता का यह दायित्व हैं कि वह नियोजित कर्मकारों को प्रतिमाह के वेतन की राशि आगामी माह के 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से भुगतान करें। उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा 5(1) ए के उलनंधन के लिए आपराधिक प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर किया जाना प्रावधानित है। इस संबंध में संविदा सस्थान ए-वन कैसेलिटी एवं प्रापटी प्रा.लि. मुबई को निर्देशित किया गया है कि वह अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियोजित कर्मकारों को वेतन का भुगतान निश्चित समयावधि में करें अन्यथा की स्थिति में अधिनियम की दण्डनीय धारा 20 से आपराधिक प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर किया जा सकेगा।


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