2 अक्टूबर, 2025 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी जयंती पर जिले में संपूर्ण दिवस के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है।
![]() |
यह आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि बुरहानपुर जिले में 2 अक्टूबर, 2025 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अक्टूबर, 2025 महात्मा गांधी जयंती पर जिले में संपूर्ण दिवस के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है।
यह घोषणा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है, जिसका अर्थ है कि उस दिन जिले में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
निर्देशानुसार घोषित शुष्क दिवस 2 अक्टूबर, 2025 को बुरहानपुर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, एफ. एल-2 आनंद रेस्टोरेंट खण्डवा रोड, एफ-3 होटल हाईराईज रेजेन्सी यूनिट ऑफ गुरुसिख लाईजर पेराडाईज एल.एल.पी गुरूसिख मॉल टेलीफोन एक्सचेंज के पास शनवारा सिंधीबस्ती रोड, एफ.एल-3 अंबिका रेसीडेंसी अमरावती रोड, एवं फ्रेन्चाइजी रिटेल आउटलेट वाईन शॉप तथा देशी मदिरा भांडागार बुरहानपुर से मदिरा का क्रय विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
Comments
Post a Comment