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नेपानगर मे एक युवक ने नेपा मिल परिसर पर शराब के नशे में आकर प्रदर्शन कर कांच फोड़ दिए नेपानगर टीआई थाना प्रभारी) द्वारा दलबल के साथ युवक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई बिल्कुल नियमों के अनुसार की गई और उसे थाना ले जाएगा

 

                       ।। प्रदेश पत्रिका ।।   

  दिनांक  3 अक्टूबर 2025 को एक युवक ने नेपा मिल परिसर पर शराब के नशे में आकर प्रदर्शन कर कांच फोड़ दिए नेपानगर टीआई थाना प्रभारी) द्वारा दलबल के साथ युवक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई बिल्कुल नियमों के अनुसार की गई और उसे थाना ले जाएगा खासकर जब उसने शराब के नशे में सार्वजनिक संपत्ति (नेपाल मिल परिसर) को नुकसान पहुँचाया । युवक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई और उसे थाना ले जाया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की यह कार्रवाई आवश्यक थी।

​इस तरह के मामलों में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर सार्वजनिक उपद्रव, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, और शराब पीकर हंगामा करने जैसी संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं।

​नेपा मिल (NEPA Limited) वास्तव में मध्य प्रदेश की पहली कागज मिल है। यह एशिया की पहली अखबारी कागज मिल के रूप में प्रसिद्ध है और बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है। इसका उद्घाटन अप्रैल 1956 में किया गया था।


नेपानगर टीआई (थाना प्रभारी) द्वारा युवक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार है।

जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में सार्वजनिक परिसर (जैसे नेपाल मिल) पर प्रदर्शन करता है और कांच फोड़कर संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, 

पुलिस द्वारा आगे की  निम्नलिखित कारणों से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होती है:

  सार्वजनिक शांति भंग (Disturbing Public Peace): नशे में हंगामा करना और उपद्रव मचाना।

 संपत्ति को नुकसान (Mischief/Damage to Property): कांच फोड़ना आपराधिक कृत्य है।

गिरफ्तारी के बाद, युवक पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित धाराएं लगाई जा सकती हैं:

  धारा 427: जिससे \text{₹}50 या उससे अधिक का नुकसान होता है। (संपत्ति को नुकसान पहुँचाना)

 धारा 151: (संज्ञेय अपराध करने की योजना को रोकने के लिए निवारक गिरफ्तारी)

 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लगाई जा सकती हैं।

थाने ले जाने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी और आगे की जांच शुरू है  

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