बुरहानपुर में कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा गुरूवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा गुरूवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
जिला आबकारी अधिकारी श्री पार्थ सारथी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, दबिश के दौरान वृत दक्षिण के ग्रामीण क्षेत्रों से 47 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा एवं 750 किलोग्राम तैयार महुआ लहान जप्त किया गया। वहीं सैंपल लेकर मौके पर ही नष्ट किये गये। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 7 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिए गये है। जप्तशुदा मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 84,400/- रूपये है।
विभाग: आबकारी विभाग
निर्देश देने वाले: कलेक्टर श्री हर्ष सिंह
कार्रवाई का क्षेत्र: जिले के ग्रामीण क्षेत्र
जब्त सामग्री (Vṛt Dakṣiṇ ke grāmiṇ kṣetron se):
47 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा
750 किलोग्राम तैयार महुआ लहान
नष्ट की गई सामग्री: सैंपल लेकर मौके पर ही नष्ट किया गया है
कानूनी कार्रवाई:
मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम (Madhyapradesh Ābkāri Adhiniyam) की धारा 34(1) के तहत 7 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिए गए हैं।
जब्तशुदा मदिरा का बाजार मूल्य: लगभग ₹84,400/-
जानकारी देने वाले अधिकारी: जिला आबकारी अधिकारी श्री पार्थ सारथी शर्मा



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