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बुरहानपुर पुलिस की बड़ी सफलता: अंतर्राज्यीय गौवंश तस्कर गिरोह का पर्दाफाश

बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध गौवंश तस्करी के विरुद्ध की गई एक बड़ी और सराहनीय कार्यवाही है। विशेष रूप से आदतन अपराधियों को पकड़ना क्षेत्र में पशु क्रूरता और तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बुरहानपुर पुलिस कार्यवाही: अवैध गौवंश तस्करी का भंडाफोड़

​थाना: गणपति नाका, बुरहानपुर

दिनांक: 21-22 दिसंबर 2025

​कार्यवाही का मुख्य विवरण

बुरहानपुर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री देवेन्द्र पाटीदार व्दारा दिये गये निर्देशो के पालन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गणपति नाका निरीक्षक सुरेश महाले को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की एक सफेद रंग की अशोक लिलेंड कंपनी की कंटेनर नुमा गाडी मे अवैध गौवंश महाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहा है । सूचना तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी को बताई गई।

थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर टीम को मुखबीर सूचना से अवगत करा कर रवाना किया गया। टीम के द्वारा उक्त एक सफेद रंग की अशोक लिलेंड कंपनी की कंटेनर नुमा गाडी को उतावली नदी के पास इंदौर इच्छापुर हाईवे पर घेराबंदी करते वाहन चालक द्वारा भागने का प्रयास करते अपने वाहन को पुलिया मे टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया पुलिस द्वारा कडी मेहनत एवं सुझबुझ से गौवंश से भरे वाहन को पकड कर चेक करते हुए वाहन मे 13 नग गौवंश ठुस-ठुस कर भरे मिले जिसकी किमत करीबन 130000 के वाहन मे से वाहन चालक आरोपी अकरम उर्फ अकवा पिता समद खा उम्र 26 साल निवासी रसुलपुर थाना सुनेरा जिला शाजापुर एवं मोह‍ित पिता कैलाश मालवीय जाति बलाई उम्र 26 साल निवासी अल‍िसर खेडा थाना सलसलाई जिला शााजपुर पकडा दोनो आरोपीयो के विरूद्ध थाना गणपति नाका पर अपराध क्रमांक 276/25 धारा 4,6,9, गौवश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(1) घ पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

​जब्ती एवं गिरफ्तारी

​बरामदगी: 13 नग गौवंश (क्रूरतापूर्वक भरे हुए) और बिना नंबर प्लेट का अशोक लीलैंड वाहन।

​अनुमानित मूल्य: गौवंश की कीमत लगभग 1,30,000 रुपये।

​गिरफ्तार आरोपी:

​अकरम उर्फ अकवा (26 वर्ष): निवासी शाजापुर (पूर्व में 07 गौवंश संबंधी अपराध दर्ज)।

​मोहित मालवीय (26 वर्ष): निवासी शाजापुर (पूर्व में 05 अपराध दर्ज)।

​कानूनी कार्यवाही

​आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 276/25 के तहत निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है:

​गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम: धारा 4, 6, 9

​पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम: धारा 11(1) घ

​विशेष नोट: पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध शिवपुरी, खंडवा, गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, राजगढ़ और आगर मालवा जैसे कई जिलों में तस्करी के मामले पहले से दर्ज हैं।

​सराहनीय टीम

​इस सफल कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश महाले, प्र.आर. देवेन्द्र पवार, संतोष चौहान, नितेश बिसे, आरक्षक विनोद परिहार और प्रताप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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