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महिला कांग्रेस द्वारा बहादरपुर रोड स्थित एसडीएम कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बलात्कार के केस में जमानत दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और अध्यक्ष श्रीमती सरिता भगत सहित अन्य उपस्थित रहें।

मध्य प्रदेश बुरहानपुर कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के विरोध में महिला कांग्रेस का ज्ञापन, जमानत रद्द करने की मांग

बुरहानपुर 26 दिसंबर 2025 - महिला कांग्रेस द्वारा बहादरपुर रोड स्थित एसडीएम कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बलात्कार के केस में जमानत दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और अध्यक्ष श्रीमती सरिता भगत सहित अन्य उपस्थित रहें।

श्रीमती सरिता भगत ने कहा, "कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देना न्याय की हत्या है। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के साथ अन्याय है। हम इस फैसले के विरोध में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सेंगर की जमानत रद्द की जाए और उसे सख्त सजा दी जाए।

फैसला बताता है आप सत्ता में हैं तो किसी भी अपराध से बच सकते हैं

श्रीमती भगत ने आगे कहा, यह फैसला न केवल पीड़िता के साथ अन्याय है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक खतरा है। यह फैसला बताता है कि अगर आप सत्ता में हैं और आपके पास पैसा है, तो आप किसी भी अपराध से बच सकते हैं।

इस कार्यक्रम में सभी महिला व कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

ये है पूरा मामला

कुलदीप सिंह सेंगर मामला उन्नाव बलात्कार कांड से जुड़ा है, जिसमें 2017 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया गया था। सेंगर, जो उस समय भाजपा विधायक थे, पर आरोप लगाया गया था। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिससे मामला और भी विवादास्पद हो गया। सेंगर को 2019 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी, जिसके विरोध में महिला कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है ।

सेंगर के खिलाफ आरोप:

- _नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार_

- _पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत_

- _पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन अपराध_

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला:

- सेंगर की सजा निलंबित

- जमानत मंजूर

- पीड़िता के 5 किमी के दायरे में न आने की शर्त

- पासपोर्ट जमा करने की शर्त

- हर सोमवार पुलिस के सामने हाजिरी देने की शर्त

- निगम अध्यक्ष श्रीमती अनीता अमर यादव मीनाक्षी महाजन संजय चौक से राकेश खत्री पार्षद आशीष भगत निखिल खंडेलवाल रियाज उल हक अंसारी डॉक्टर युसूफ खान आरिफ मैकेनिक |

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