बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में धार्मिक संरचना को क्षतिग्रस्त कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों पर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका/NSA) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने दोनों आरोपियों को 3 माह के लिए नजरबंद (निरुद्ध) करने के आदेश जारी किए हैं।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ग्राम बिरोदा में धार्मिक संरचना को क्षतिग्रस्त कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों पर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका/NSA) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने दोनों आरोपियों को 3 माह के लिए नजरबंद (निरुद्ध) करने के आदेश जारी किए हैं।
यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि घटना साम्प्रदायिक तनाव को जन्म देने की क्षमता रखती थी और जिला प्रशासन ने इसे “कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा” माना।
घटना का केंद्र: बुरहानपुर जिले का ग्राम बिरोदा।
अपराध: धार्मिक संरचना को क्षतिग्रस्त करना और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना।
आरोपी: दो व्यक्ति।
प्रशासनिक कार्रवाई: जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका/NSA) के तहत कार्रवाई की है।
अधिकारी: पुलिस अधीक्षक (SP) देवेंद्र पाटीदार की रिपोर्ट।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह का आदेश।
दंडादेश: दोनों आरोपियों को 3 माह के लिए नजरबंद (निरुद्ध) करने का आदेश जारी किया गया है।
रासुका/NSA के तहत यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने और समाज में शांति भंग करने के प्रयास को रोकने के लिए प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।
धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त—क्षेत्र में तनाव, लगातार बढ़ा खतरा
घटना 28 और 29 नवंबर 2025 की है, जब ग्राम बिरोदा के बाहर एकांत स्थान पर स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल को आरोपियों ने क्षतिग्रस्त किया। धार्मिक सामग्रियों और संरचनाओं को तोड़फोड़ कर सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुँचाने की कोशिश की गई। फरियादी भारत चौधरी (निवासी: VIP नगर, बिरोदा) की रिपोर्ट पर थाना लालबाग में धारा 298, 324(1) BNS – धार्मिक भावनाएँ आहत करना, धारा 326(A) BNS – संपत्ति व कृषि उपकरणों को नुकसान पहुँचाना, अपराध क्रमांक: 328/25, 330/25, 331/25, 332/25 अपराध दर्ज किए गए।
महाराष्ट्र सीमा से लगा इलाका, खतरा और गहरा
थाना वीसीएनबी रिपोर्ट के अनुसार बिरोदा साम्प्रदायिक रूप से अति संवेदनशील, मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र के रावेर थाना की सीमा से लगा है, ऐसे में छोटी घटना भी बड़े तनाव को जन्म दे सकती है। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और उनके विरुद्ध कई मामले पहले से दर्ज हैं।
सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा, रासुका ही एकमात्र विकल्प
कलेक्टर हर्ष सिंह ने NSA लागू करते हुए कहा कि आरोपियों की गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा हैं। उनका स्वतंत्र रहना किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकता है। इसलिए NSA के तहत 3 माह की नजरबंदी आवश्यक है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई—गश्त बढ़ाई, निगरानी कड़ी
घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई। संवेदनशील पॉकेट में फोर्स तैनात किया। लगातार पेट्रोलिंग कर स्थिति को नियंत्रण में रखा। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों आरोपी सामाजिक सौहार्द को भंग कर सकते हैं, इसलिए NSA की कार्रवाई बिल्कुल उचित व आवश्यक है।
जिन दो आरोपियों को NSA (रासुका) में निरुद्ध किया गया
फकीरा पिता फत्तु तडवी, उम्र 34 वर्ष, निवासी बिरोदा और सिराज तडवी पिता इब्राहिम तडवी, उम्र 35 वर्ष, निवासी बिरोदा दोनों आरोपियों को NSA की धारा 3(2) के तहत कम से कम 3 माह की अवधि के लिए नजरबंद किया गया है।
सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने वालों पर जीरो टॉलरेंस
जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई से यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने, सामाजिक तनाव फैलाने और संवेदनशील क्षेत्रों की शांति भंग करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई ही की जाएगी। यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की इस सख्ती की आम जनता सराहना कर रही है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने और समाज में शांति भंग करने के प्रयास को रोकने के लिए प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।



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