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कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सभी एसडीएम को निर्देश दिए।.....


कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में दिए निर्देश

सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें

कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमित रूप से करें। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक श्री मनोज कुमार राय, वन मंडल अधिकारी श्री राकेश डामोर, अपर कलेक्टर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, अपर कलेक्टर श्री के आर बडोले, अपर कलेक्टर श्री अरविंद चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र तारणेकर सहित पुलिस प्रशासन के विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने यातायात, सड़क सुरक्षा, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही, सनसनीखेज अपराधों के संबंध में की गई कार्यवाही, सहकारिता विभाग से संबंधित गबन घोटालों के संबंध में की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की समीक्षा संबंधी बैठक अब प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को अपरान्ह 4 बजे से नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। 

          कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि ओंकारेश्वर में अवैध तरीके से होने वाली शराब की बिक्री को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने ओंकारेश्वर में बिकने वाले देशी घी, मावा और मिलावटी लाल मिर्च के नियमित रूप से सैंपल लेकर प्रयोगशालाओं के माध्यम से उनकी जांच कराने के निर्देश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र के शहरों में रेत के अवैध भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए । उन्होंने यातायात में बाधक बनने वाले अतिक्रमणों को हटाने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने नगर निगम आयुक्त को परिवहन, यातायात एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के दल के साथ खंडवा शहरी क्षेत्र में बड़े वाहनों की अवैध तरीके से की जाने वाली पार्किंग को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित पक्ष के जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनाएं, ताकि पीड़ित पक्ष को समय सीमा में राहत दी जा सके।

        कलेक्टर श्री गुप्ता ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी समितियों और सहकारी बैंक के गबन और घोटालो के मामले में दोषी अधिकारी कर्मचारियो से गबन की राशि वसूली की कार्यवाही समय सीमा में की पूर्ण की जाए।

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