सोशल मीडिया मे आपत्तिजनक व धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही
खंडवा,उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा बताया गया कि जिला दण्डाधिकारी खंडवा द्वारा 163 बीएनएसएस के तहत सोशल मीडिया मे आपत्ति जनक पोस्ट वायरल करने वाले व धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने वालों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है| ऐसा कृत्य करने वाले आरोपियों के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत थानों मे अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण न्यायालय पेश किया जाएगा| जिले मे सम्प्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान हेतु
खंडवा पुलिस द्वारा गठित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है| पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया की नकारात्मक प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग न करे तथा सकारात्मक प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करे| इस हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री महेंद्र तारणेकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव कुमार बारंगे द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की बैठक लेकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गये है|
जिले मे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर सम्प्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले एवं आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वालों के विरुद्ध एफआईआर के साथ साथ सख्त प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए बॉउन्ड ओवर की कार्यवाही की जा रही है|
थाना कोतवाली मे सोशल मीडिया मे आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी पवन पिता खुमान सिंह सोलंकी उम्र 30 साल निवासी हापला चौकी रामनगर थाना कोतवाली एवं हाशिम पिता शेख सबबीर उम्र 20 साल निवासी मीरपुरा थाना मोघट रोड के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर न्यायालय पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया|

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