सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

कलेक्टर बोले- बाल विवाह कराया या सहयोग किया तो जेलः बुरहानपुर में उड़नदस्ते गठित; टेंट-कैटरर्स से लेकर सभी होंगे जिम्मेदार

 

बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह-फाइल फोटो।

बुरहानपुर में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर हर्ष सिंह के नेतृत्व में जिले में अभियान चलाया जा रहा है। जिले में विशेष उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर और परियोजना कार्यालयों को कंट्रोल रूम में बदला गया है, ताकि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो तुरंत कार्रवाई हो सके। कलेक्टर हर्ष सिंह ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार अगर किसी ने बाल विवाह कराया या सहयोग किया, तो उसे सीधे जेल होगी।

उड़नदस्तों की निगरानी, हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई

कलेक्टर हर्ष सिंह ने आदेश जारी किया है कि जिले में सभी विवाह आयोजनों के दौरान विशेष निगरानी रखी जाए। मैरिज हॉल संचालक, टेंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटरिंग सेवाएं और पंडित-मौलवी को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विवाह के पहले सुनिश्चित करें कि विवाह में शामिल वर और वधु की उम्र कानूनी सीमा के भीतर है। अगर किसी भी आयोजन में वधु की उम्र 18 वर्ष से कम और वर की उम्र 21 वर्ष से कम पाई जाती है, तो आयोजकों के साथ-साथ सभी जुड़े हुए व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के आयोजन में इस प्रथा को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हर इंतजाम पर रखी जा रही पैनी नजर

मैरिज हॉल, टेंट हाउस, बैंड-बाजा, कैटरर्स, पंडित और मौलवियों तक को कलेक्टर ने निर्देशित किया है। कोई भी विवाह आयोजन से पहले वर-वधु की उम्र जांचे बिना कोई कदम न उठाएं। वरना बाल विवाह की स्थिति में आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति पर कार्रवाई तय है। वहीं कलेक्टर ने उड़नदस्तों का गठन किया है। ये उड़नदस्ते जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाएंगे और बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं बाल विवाह का आयोजन होता है, तो उड़नदस्ता संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर आयोजन को रुकवाएगा और विवाह को शून्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

जेल और जुर्माना दोनों तय

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह अवैध माना जाएगा। ऐसा करने पर दोषियों को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऐसा विवाह कानूनी रूप से शून्य घोषित कर दिया जाएगा।


                 आप देख रहे हैं 👇


 

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

नेपा लिमिटेड में ज्ञानेश्वर खैरनार को संपदा अधिकारी नियुक्त किया गया.!

                प्रदेश पत्रिका:- केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ज्ञानेश्वर खैरनार को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम-1971 के अंतर्गत टाउनशिप प्रशासक नियुक्त किया गया हैं। वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगें। ज्ञात हो कि, नेपा लिमिटेड में पिछले लगभग एक वर्ष से यह पद रिक्त था। इस नियुक्ति के साथ, ज्ञानेश्वर खैरनार लोक परिसर अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस नियुक्ति पर सीएमडी राकेश कुमार चोखानी सहित पूरे नेपा लिमिटेड परिवार ने ज्ञानेश्वर खैरनार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।      आप देख रहे हैं 👇

नगर में नगर पालिका अध्यक्ष पति विनोद पाटिल और पार्षद पति कैलाश पटेल में मनमुटाव की चर्चा।

 वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका से स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हुई खरीदी का पूरा विवरण। वार्डक्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल प्रदेश पत्रिका:- नेपानगर, दिनांक 18 मार्च 2025 - नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद सपना कैलाश पटेल ने नगर पालिका प्रशासन से वर्ष 2023 और 2024 में स्वच्छता मिशन के तहत खरीदे गए सभी उपकरणों का लिखित ब्यौरा देने की मांग की है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान  के तहत हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन नगर में सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले दो वर्षों में स्वच्छता मिशन के तहत कितनी राशि खर्च हुई, किन-किन उपकरणों की खरीदी हुई, उनकी गुणवत्ता क्या है, वे वर्तमान में कहां उपयोग हो रहे हैं, और उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है। पार्षद सपना कैलाश पटेल  ने प्रशासन को एक आधिकारिक पत्र सौंपकर यह जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर के नागरिकों को यह जानने का हक है कि स्वच्छता अभियान के लिए दिए गए सरकारी बजट का सही उपयोग हुआ ह...

बुरहानपुर जिले के नेपानगर के नवरा ग्राम में एक युवक ने युक्ति का गला काटकर कर दी हत्या बुरहानपुर जिला अस्पताल में किया पोस्टमार्टम

  आप देख रहे हैं प्रदेश पत्रिका से दीपक सोनवणे  की रिपोर्ट  बुरहानपुर जिले के नवरंग गांव में एक युवक ने एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी हत्या  है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।यह घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है  घटना का विवरण यह घटना दिनांक 02/08/2025 शनिवार 12:00 बजे की है बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद युवक ने धारदार हथियार से युवती का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम युक्ति भाग्यश्री का शव एसपी  देवेंद्र पाटीदार द्वारा  युवती के शव को  कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए  जिला अस्पताल ले जाया  गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी युवक रईस  की तलाश जारी है।  यह घटना शनिवार दोपहर 12:00 की है व्यक्ति की बहन सुभद्रा कटारे ने प्रशासन से लगाई दुहार की हत्यारे को अधिक से अधिक कड़ी सजा मिले । युवक का नाम रईस बताया जा रहा है जो नेपानगर निवासी है जो दूध का व्यापार करता है ...