प्रदेश पत्रिका:- नेपानगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अलग अलग स्थानों पर शिविर आयोजित कर महिलाओं एवं छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव जी एवं सचिव श्री प्रेमदीप सांकला जी के आदेशानुसार और जिला सहायता अधिकारी सुश्री अनुपमा मुजाल्दे जी के मार्गदर्शन में पीएलवी के सहयोग से नगर पालिका परिषद नेपानगर, आईआईटी कॉलेज नेपानगर, बस स्टैंड एरिया नेपानगर, ग्राम रतागढ़, ग्राम साईंखेड़ा में विधिक साक्षारता शिविर लगाकर महिलाओं एवं बच्चो को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक किया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अनुपमा मुजाल्दे जी
ने बताया सर्वप्रथम नगर पालिका परिषद में शिविर लगाकर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न व उनके अधिकारो एवं लोक अदालत की जानकारी दी गई। वही आईआईटी कॉलेज में छात्र छात्राओं को बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, बाल अधिनियम के तहत जानकारी दी गई। ऐसे ही रतागढ़ व साईंखेड़ा में बताया महिलाओं को सजग रहने की आवश्यकता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी होना चाहिये। महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2025, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
पीएलवी डॉ एल एल लौवंशी, महेशचंद्र शिवहरे एवं शहजाद अली
द्वारा नालसा, सालसा की योजना एवं गरीब व्यक्तियों को लाभ लेने सहित 10/05/25 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जनकारी दी गई है। उस दिन न्यायालय में राजीनामा योग्य मुकदमों का आपसी रजामंदी से बगैर शूल्क दिये निराकरण किया जाएगा। इस दौरान पीएलवी डॉ एल.एल लौवंशी, महेशचंद्र शिवहरे, शहज़ाद अली, अध्यक्ष भारती पाटिल, प्राचार्य रमेश बड़ोले, सरपंच, सचिव, सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित महिलाएं व स्टाफ उपस्थित रहा।
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