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मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 197 नवदंपत्ति परिणय सूत्र में बंधे।

 


मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के तहत दांपत्य जीवन में बंधे 197 नवदंपत्ति जोड़े

मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 197 नवदंपत्ति परिणय सूत्र में बंधे। यह आयोजन सामाजिक समरसता और फिजूलखर्ची को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुई विवाह एवं निकाह की सभी रस्में कृषि उपज मंडी तुकईथड़ में संपन्न हुआ सामूहिक विवाह समारोह  

 मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत बुरहानपुर जिले में जनपद पंचायत खकनार क्षेत्र के तहत कृषि उपज मंडी ग्राम तुकईथड़ में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। विदित है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना प्रदेश सरकार की एक जनकल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है।

विवाह कार्यक्रम में नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जरूरतमंद एवं आमजनों के हित में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या/निकाह विवाह योजना उसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। 

विधायक सुश्री दादू ने नवदंपतियों को सुखी, समृद्ध एवं सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी नवविवाहित जोड़ों को वैवाहिक जीवन के लिये मंगलकामनाएं प्रेषित की।

विवाह समारोह हेतु कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया, समारोह में 187 विवाह एवं 10 निकाह पांरपरिक रीति-रिवाजों के साथ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम मार्को, पूर्व विधायक श्रीमति सुमित्रा कास्डेकर, अन्य जनप्रतिनिधिगण, सीईओ जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर श्री सृजन वर्मा, एसडीएम नेपानगर श्री भागीरथ वाखला सहित अन्य अधिकारीगण एवं नवदंपत्ति जोड़ों के परिवारजन मौजूद रहे। 

योजना की पात्रता

मूल निवासी: कन्या मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।

आयु सीमा: विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आर्थिक स्थिति: यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के लिए है।

नोट: इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर विवाह के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। नवदंपत्तियों को प्रमाण पत्र के साथ-साथ शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है।

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