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Income Tax Rules 2025 : खेती की जमीन पर कितना लगेगा टैक्स जानिए इनकम टैक्स के नियम।।

Farming Land Income Tax Rules 2025 : सरकार एवं इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की ओर से कर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह-तरह के नए नियम (New Rules) तय किए गए हैं। वही हाल ही में आयकर विभाग खेती की जमीन (Farming Land) पर लगने वाले कर को लेकर अपडेट जारी कर दिए हैं। वही आमतौर पर लोगों को लगता है कि जब वे खेती की जमीन की बिक्री (Sale Of Agricultural Land) करते हैं तो इससे मिलने वाला फायदा राशि पर उनको टैक्स (Tax) नहीं देने होते हैं।

वही बता दें की इनकम टैक्स के नियमों (Income Tax Rules) के तहत खेती की जमीन पर टैक्स देने या ना देने को लेकर खास तरह की व्यवस्था लागू कर दिया गया है। ऐसे में आईए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।

जानिए कितने तरह के होते हैं कृषि भूमि

सबसे पहले आप सभी लोगों को जानकारी पता होना चाहिए कि फार्म लैंड (Farming Land) कितने तरह के होते हैं। वही आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि कृषि भूमि (Farming Land) दो तरह की होते हैं। कृषि भूमि को हम एग्रीकल्चर लैंड (Agriculture Land) भी कहते हैं। वही इस श्रेणी में रूरल यानी ग्रामीण इलाके की जमीन (Village Land) आते है। वहीं इसके अलावा अगर दूसरी जमीन की बात करें तो वो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र की कृषि जमीन (Agricultural Land In Urban Area) होते हैं।

बता दे कि यह जमीन ऐसे इलाकों में होता है जो शहरों में आते हैं। वही वहां भी खेत हैं और लोग खेती करते हैं। बता दें कि शहरों में आने वाले कृषि योग्य भूमि और Income Tax की नजरों में एग्रीकल्चर लैंड (Agriculture Land) नहीं माने जाते हैं।

इस तरह जमीन को नहीं माने जाते हैं एग्रीकल्चर भूमि

आप सभी को बता दें कि इन दोनों नियमों के अलावा म्युनिसिपालीटी या कैंटोनमेंट बोर्ड (Municipality or Cantonment Board) में 10 लाख से ज्यादा आबादी होने पर 8 किलोमीटर तक के इलाके में स्थित जमीन को एग्रीकल्चर लैंड (Agriculture Land) नहीं माने जाते हैं।

वही ठीक इसी तरह म्युनिसिपालीटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की आबादी एक लाख या फिर उससे भी ज्यादा होते है तो उसे एरिया के चारों ओर 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके एग्रीकल्चर लैंड (Agriculture Land) में शामिल नहीं किए जाते हैं। वही इस कारण इस तरह की जमीन पर आपको टैक्स (Tax On Land) का भुगतान करने होंगे।

Income Tax की नजर में इस तरह की भूमि को माने गए हैं योग्य
बता दे कि अगर ऊपर दिए गए जानकारी के दायरे के अनुसार भूमि एग्रीकल्चर लैंड (Land Agriculture) में शामिल किया गया है तो उसे जाकर कानून की नजर में कृषि योग्य भूमि (Arable land) माने जाते हैं और यह जमीन कैपिटल एसेट (Land Capital Asset) नहीं होते हैं। वही इस स्थिति में उस जमीन की बिक्री से हुई कमाई पर कोई कैपिटल गैन टैक्स नहीं लगाई जा सकते हैं।

वहीं अगर आपकी खेती की जमीन (Farming Land) ऊपर बताए गए दायरे के अनुसार खेती की भूमि से बाहर आते हैं तो उसे कैपिटल एसेट माने जाएंगे और इस जमीन पर आपको टैक्स (Income Tax) का भुगतान भी करना पड़ेगा।

जानिए किस हिसाब से तय किए जाते हैं Income Tax
बता दे कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड (Farming Land) 
खरीदने के बाद 24 महीने तक रखकर बेच दिए जाते हैं तो इससे मिले मुनाफे को लॉन्ग टर्म में कैपिटल गैन माने जाते हैं।

वही इस पर इंडिक्सेशन बेनिफिट्स के साथ आपको 20 फ़ीसदी तक टैक्स (Tax) का भुगतान करने होते हैं। वही 24 महीने के अंदर बेचे जाने की स्थिति में मुनाफे पर शॉर्ट टर्म मुजफ्फरपुर कैपिटल गैंग टैक्स लगेंगे। वही कैपिटल गैन की रकम पर आपके टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) के हिसाब से ही तय किए जाते हैं।


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                     प्रदेश पत्रिका 


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