बिना अनुमति अवैध निर्माण पर नेपानगर नगर पालिका सख्त; 'अमन मेडिकल केयर' को 48 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम
बिना अनुमति अवैध निर्माण पर नेपानगर नगर पालिका सख्त; 'अमन मेडिकल केयर' को 48 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम नेपानगर। नगर पालिका परिषद नेपानगर द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 'अमन मेडिकल केयर' को द्वितीय व अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया है। नगर पालिका प्रशासन ने वाणिज्यिक हॉल के खुले क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माण को 48 घंटे (2 दिवस) के भीतर स्वतः हटाने का कड़ा निर्देश दिया है। नियमों की गंभीर अवहेलना नगर पालिका कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले प्रशासन द्वारा 21 अगस्त 2026 को पहला नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। संबंधित पक्ष द्वारा दिया गया जवाब असंतोषजनक पाया गया। प्रशासन ने इसके बाद 3 दिन की मोहलत भी दी थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बजाय वहां अवैध निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया, जिसे नियमों की गंभीर अवहेलना माना गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय-सीमा (48 घंटे) के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो नगर पालिका परिषद द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रश...