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बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शुक्रवार रात एक महादेव मंदिर में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान फकीरा पिता फत्तु (34) और सिराज पिता इब्राहीम तड़वी के रूप में हुई है। दोनों बिरोदा के निवासी हैं। घटना पानी की टंकी के पास पाडला रोड स्थित इनाई माता मंदिर के समीप महादेव मंदिर में हुई थी। आरोपियों ने मंदिर के गुंबद, कलश, जलाधारी और महादेव जी की पिंडी को टिकम से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।

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बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शुक्रवार रात एक महादेव मंदिर में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान फकीरा पिता फत्तु (34) और सिराज पिता इब्राहीम तड़वी के रूप में हुई है। दोनों बिरोदा के निवासी हैं। 

घटना पानी की टंकी के पास पाडला रोड स्थित इनाई माता मंदिर के समीप महादेव मंदिर में हुई थी। आरोपियों ने मंदिर के गुंबद, कलश, जलाधारी और महादेव जी की पिंडी को टिकम से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी।आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था केस भारत पिता पांडुरंग चौधरी निवासी वीआईपी नगर बिरोदा की शिकायत पर लालबाग थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 298 और 324-1 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, आरोपियों के खेतों में सिंचाई उपकरणों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाने पर धारा 326 के तहत भी केस दर्ज किया गया। 

बुरहानपुर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने सीसीटीवी से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की नजर से बच नहीं पाए।

🚨 मुख्य बिंदु

​घटना: ग्राम बिरोदा में पाडला रोड स्थित इनाई माता मंदिर के समीप महादेव मंदिर में शुक्रवार रात तोड़फोड़ की गई।

​क्षति: आरोपियों ने मंदिर के शिवलिंग (महादेव जी की पिंडी), गुंबद, कलश, और जलाधारी को टिकम से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया।

​गिरफ्तारी: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

​आरोपियों की पहचान:

​फकीरा पिता फत्तु (34)

​सिराज पिता इब्राहीम तड़वी

​दोनों बिरोदा के निवासी हैं।

​दर्ज मामले: शिकायतकर्ता भारत पिता पांडुरंग चौधरी की शिकायत पर लालबाग थाने में निम्नलिखित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया:

​धारा 298 और 324-1 बीएनएस (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना और चोट पहुँचाने से संबंधित धाराएँ)।

​धारा 326 (खेतों में सिंचाई उपकरणों और फसलों को भी नुकसान पहुँचाने के लिए)।

​सख्त कार्रवाई: बुरहानपुर एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

​यह घटना धार्मिक स्थल को नुकसान पहुँचाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने से संबंधित है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर NSA लगाने की बात कही है।

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