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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना हेतु पंजीयन अभियान का द्वितीय चरण ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च, 2026 तक चलाया जा रहा है।

 



✅ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत 15 मार्च तक पंजीयन अभियान

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना हेतु पंजीयन अभियान का द्वितीय चरण ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च, 2026 तक चलाया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी श्री कन्हैयालाल मोरे ने बताया कि योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिक जैसे- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिक, इसके अतिरिक्त ऐसे श्रमिक जो निर्माण कार्याें, रिक्शा संचालन, हाथ ठेला, सफाईकर्मी, आशा कार्यकर्ता, घरेलू कामकाज करने वाले, कृषि-ईट भट्टे पर काम करने वाले, भूमिहीन, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, सिर पर बोझा उठाने वाले श्रमिक आदि अपना पंजीयन कराकर पेंशन का लाभ ले सकते हैं।


✅ पात्रता की शर्ते


  असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा 40 वर्ष से अधिक न हो, आयकर दाता न हो, मासिक आय 15,000 रूपये से अधिक ना हो तथा एनपीएस, ईपीएफओ या ईएसआईसी में कवर नहीं होना चाहिए वे सभी पात्र होंगे। जिनकी आयु 18 वर्ष है उन्हें 55 रुपये प्रति माह प्रीमियम जमा करना होगा तथा जिनकी आयु 40 वर्ष हैं उन्हें 200 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम जमा करना होगा। उतना ही अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा जमा किया जायेगा।

 जब श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जायेगी तब प्रति माह 3 हजार रुपये केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन के रुप में मिलेगी। इस योजना में रिस्क कवर भी लागू है, यदि किसी कारण दुर्घटना या बिमारी से श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में योजना का लाभ उसकी नॉमिनी को मिलेगा।

पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में श्रमिक का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, बैंक खातें की पासबुक लगेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेन्टर तथा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संयुक्त जिला कार्यालय श्रम पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। 

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