विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन सहित इन चीजों पर लगी रोक, धारा 163 की गई लागू
भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 16 फरवरी से शुरू
होने जा रहा है। जो की 6 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस जहां विभिन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। तो वही दूसरी तरफ पुलिस प्रसाशन ने विधानसभा सत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या फिर किसी और तरह के आयोजन करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है।
शहर में धारा 163 लागू
भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बजट सत्र को देखते हुए शहर में धारा 163 लागू कर दिया है। जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं जाएगा। हालांकि विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर आदेश प्रभावशील नहीं होगा।
5 किलोमीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक
विधानसभा परिसर के पांच किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, डंपर के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसमें लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन के सामने वाला मार्ग, एमव्हीएम कॉलेज, एयरटेल तिराहे से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग शामिल है।
19 दिनों में होंगी 12 बैठकें
बता दें कि इस बार का बजट सत्र 19 दिनों का होगा। जिसमे कुल 12 बैठके होगी। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, ऐसे में इस बार भी कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं।


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