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नेपानगर के संकल्प में भवन निर्माण से पहले अनुमति अनिवार्य, अब वार्ड 24 के निर्माण पर उठे सवाल

 

नेपानगर के वार्ड क्रमांक 24 (मनोज टॉकीज के पास) में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका के नियमों और पारित संकल्पों के तहत स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग की जा रही है।

नेपानगर। नगर पालिका क्षेत्र में भवन निर्माण से पहले अनुमति की अनिवार्यता को लेकर स्वयं नगर पालिका परिषद द्वारा पारित संकल्प अब वार्ड क्रमांक 24 में चल रहे निर्माण के संदर्भ में चर्चा में है। 1 अगस्त 2025 को आयोजित साधारण सभा में पारित संकल्प क्रमांक 33 में नगर क्षेत्र में नवीन भवन निर्माण से पूर्व नगर पालिका से अनुमति प्राप्त किए जाने संबंधी व्यवस्था दर्ज की गई है।

परिषद की कार्यवाही में दर्ज है व्यवस्था

उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार साधारण सभा नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी और बैठक की कार्यवाही पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। इससे भवन निर्माण संबंधी अनुमति की व्यवस्था परिषद की आधिकारिक कार्यवाही का हिस्सा होने की पुष्टि होती है।

वार्ड 24 में अब अनुमति की स्थिति पर सवाल- इसी पृष्ठभूमि में वार्ड क्रमांक 24, मनोज टॉकीज के पास चल रहे निर्माणाधीन कार्य को लेकर यह सवाल सामने आया है कि संबंधित निर्माण के लिए नगर पालिका से विधिवत भवन अनुज्ञा ली गई है या नहीं। यदि अनुमति जारी की गई है तो मौके पर चल रहा निर्माण स्वीकृत मानचित्र एवं अनुमति की शर्तों के अनुरूप है या नहीं, यह भी रिकॉर्ड और स्थल सत्यापन से स्पष्ट बाकी है। मामले में भवन अनुज्ञा, स्वीकृत मानचित्र, संबंधित आवेदन, जांच/निरीक्षण से जुड़े अभिलेख तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग की गई है। इससे यह सामने आ सकेगा कि संबंधित निर्माण के लिए किस प्रकार की अनुमति ली गई और मौके पर किया जा रहा कार्य उसी के अनुरूप है अथवा नहीं।

धारा 187 भी बनाती है अनुमति को अहम भवन निर्माण की अनुमति के संदर्भ में

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187 भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत निर्धारित स्वीकृति के बिना भवन निर्माण या पुनर्निर्माण किए जाने पर वैधानिक प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही निर्माण से संबंधित अन्य लागू नियमों और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुरूप भी अनुमति एवं निर्माण की स्थिति देखी जाना आवश्यक संकल्प स्पष्ट, अब रिकॉर्ड से सामने आएगी स्थिति नगर पालिका के अपने संकल्प है। में नवीन भवन निर्माण से पहले अनुमति की आवश्यकता दर्ज होने के बाद अब वार्ड 24 के निर्माणाधीन कार्य की अनुमति और स्वीकृत मानचित्र का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो गया है। यदि वैध अनुमति मौजूद है तो उसके अनुसार निर्माण की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वहीं अनुमति या स्वीकृति से अलग निर्माण पाए जाने की स्थिति में लागू नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई का प्रश्न सामने आएगा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद

स्वच्छ नेपानगर समृद्ध अब नजर आधिकारिक जवाब पर-मामले में नगर पालिका से उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने तथा यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। फिलहाल दस्तावेजी रिकॉर्ड और मौके की स्थिति के आधिकारिक मिलान से ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।

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